जालंधर (R24N): नीलामहल में हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को ढाई साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन महीने की और कैद काटनी होगी। जानकारी अनुसार 16 अगस्त 2023 की रात 33 साल के ऑटो ड्राइवर कर्ण की ईट मार कर हत्या कर दी गई थी। जिसमें पड़ोसी गगनदीप सिंह गग्गू पर हत्या के आरोप थे। अभियोजन पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया कि ईंट लगने से ही ऑटो ड्राइवर दूसरी मंजिल से नीचे गिरा था। कोर्ट ने गग्गू को ईट मार कर जख्मी करने को लेकर दोषी माना है। इस लिए उसे सजा सुनाई गई है।
तरन कुमार ने पुलिस को बयान में कहा था कि उसका छोटा भाई कर्ण कुंवारा था और ऑटो चलाता था। 16 अगस्त की रात वह घर लौटा तो देखा कि पड़ोसी गगन से शराब पीकर गाली गलौज करने लगा। भाई को समझाकर दूसरी मंजिल पर भेज दिया, मगर तैश में आए गगन ने अपने घर की तीसरी मंजिल पर चढ़कर कर्ण को फिर से गाली गलौज करते ईट मारी। ईट कर्ण के सिर में लगी तो वह जमीन पर गिर गया। उसे अस्पताल में लेकर गए, मगर उसकी मौत हो चुकी थी।