नई दिल्लीः सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच हुए विवाद ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। इस मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि पंजाब इसमें सहयोग नहीं कर रहा है।
इस संबंध में अप्रैल माह में पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के साथ बैठक करने को कहा है। जिसमें समस्या के समाधान पर विचार किया जाएगा। इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में जमा की करवाई जाए। इसकी अगली सुनवाई 19 जनवरी 2023 को होगी।