चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने शहरी क्षेत्रों से अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) के पद को समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी की है। पिछली कांग्रेस सरकार के राज्य में अतिरिक्त उपायुक्त शहरी विकास का पद बनाया गया था और पूरे राज्य में अतिरिक्त उपायुक्तों की नियुक्ति की गई थी लेकिन 2 दिन पहले पंजाब कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई।
जिसमें निर्णय लिया गया कि इस पद की आवश्यकता नहीं है और यह पद पंजाब के खजाने पर एक अतिरिक्त बोझ है। स्थानीय शासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी से अतिरिक्त उपायुक्त, शहरी विकास का पद समाप्त कर दिया गया है। यह पद केवल अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा और मोहाली में रहेगा और अन्य शहरों में यह पद समाप्त कर दिया गया है।