रोजाना24न्यूज: धौलपुर जिले की बाड़ी एमजीएम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने की नाम पर एक महिला से धोखाधड़ी के मामले में पंजाब सरकार के पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जिसमें सोढ़ी को 21 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। मामला 2019 का है। तब पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी और सोढ़ी उसमें खेल मंत्री थे।
जुलाई 2019 में बाड़ी के पास हवेली पाड़ा की रहने वाली ममता अजर पत्नी मुकेश अजर ने कोर्ट में इस्तगासा पेश कर आरोप लगाया कि बाड़ी के बरौलीपुरा निवासी बांकेलाल पुत्र किशनलाल, पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले उसके भाई हरिचरण जाटव और पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पुत्र नरजीत सिंह सोढ़ी ने उसे धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिलाने का दावा किया, जिसकी एवज में 40 लाख रुपए मांगे। उन्होंने टिकट के लिए इन लोगों को 40 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद न तो टिकट मिला और न ही इन लोगों ने पैसे वापस लौटाए।
मामले में पुलिस ने एक आरोपी बांकेलाल पुत्र किशन लाल जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दूसरा आरोपी हरिचरन जाटव अभी फरार है।