जम्मू-कश्मीरः लोग अपनी गाड़ी को सबसे यूनीक और आकर्षक बनाने के लिए इसे मोडिफाई करा लेते हैं। महिंद्रा थार में मोडिफिकेशन का भी अलग ही क्रेज है। लोग हेडलाइट से लेकर टायर और फीचर्स तक को बदल डालते हैं। हालांकि ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है।
कार कोई भी हो, उसमें एक सीमा से ज्यादा मोडिफिकेशन कराना कानून के खिलाफ है और आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू व कश्मीर कोर्ट ने ऐसे एक मामले में कार ऑनर को 6 महीने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने अपनी महिंद्रा थार एसयूवी में गैर कानूनी मोडिफिकेशन कराए हुए थे। व्यक्ति ने कार का लुक बदलने के साथ ही इसमें एक सायरन भी लगवाया हुआ था। यह सीधे तौर पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 (एमवी अधिनियम) की धारा 52 का उल्लंघन है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह पुरानी जेनरेशन महिंद्रा थार थी, जिसमें एक हार्ड टॉप, बड़े पहिए और टायर, एलईडी लाइट्स के साथ-साथ एक सायरन लगवाया हुआ था। न्यायालय के आदेश के अनुसार, वाहन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बताई गई वास्तविक संरचना से पूरी तरह बदल दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त को अच्छे व्यवहार और साफ सुथरे रिकॉर्ड के चलते लाभ भी दिया और 2 लाख रुपये का बांड भरने का निर्देश दिया है।
आप रखें इन बातों का ध्यान
1. मॉडिफिकेशन को लेकर कई नियम होते हैं, जिनके अनुसार गाड़ी में बदलाव गैरकानूनी साबित हो सकता है।
2. कार की विंड स्क्रीन और पिछले शीशों पर फिल्म चढ़ाना गलत है।
3. वाहन में ऐसा साइलेंसर न लगवाएं, जो शोर मचाता हो।
4. कार का रंग बदलवाना और आकार में बदलाव भी नियम के खिलाफ है।