फरीदकोट: कोटकूपरा गोलीकांड की जांच कर रहे एल. के. यादव वाली विशेषज्ञ जांच टीम की ओर से 24 फरवरी को फरीदकोट के ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में 7000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी। इस पर सिट द्वारा पेश हुए वकील पंकज तनेजा की ओर से इस अर्जी का विरोध किया गया और कहा कि जब तक यह अदालत में पेश नहीं होते तब तक चालान की कॉपियां कानून अनुसार मुहैया नहीं की जा सकती जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने उपरांत अर्जी को खारिज कर दिया है।
बता दें कि अदालत ने 23 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी, आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल, आई.जी. अमर सिंह चाहल, पूर्व एस.एस.पी. सुखमंदर सिंह मान, मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा व थाना सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर को तलब किया था। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से अदाल में पेश हुए 7000 पन्नों (चालान) की कॉपियां लेने के लिए ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में अर्जी देकर मांग की कि उसे चालान की कॉपियां दी जाएं जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने उपरांत अर्जी को खारिज कर दिया है।