रोजाना24न्यूज: कोरोनाकाल में वेस्ट हल्के से आप विधायक शीतल अंगुराल पर दर्ज हुए केस में कोर्ट में सम्मन जारी किए है। दरअसल, अंगुराल जब भाजपा नेता थे तो उन पर थाना भार्गव कैंप में पर्चा दर्ज हुआ था, केस अदालत में विचाराधीन था, जिसमें धारा 188 का चार्ज नहीं लगा था। केस में डीसीपी ने डिप्टी कमिश्नर को इस केस की मंजूरी के लिए पत्र लिखा है। लेकिन कई माह से मंजूरी की फाइल प्रोसेस में है।
शहर के पूर्व डीसी जसप्रीत सिंह के समय से ही इस केस की मंजूरी पुलिस मांग रही है। इस मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सख्त हैं। 15 मई को हुई सुनवाई में कहा गया था कि डीसी ऑफिस जालंधर की तरफ से कोई भी इस केस में अप्रूवल देने के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए अंतिम बार मौका दिया जा रहा है और इस पर कार्रवाई पूरी की जाए।
एक जून को हुई सुनवाई में बताया गया कि शीतल अंगुराल को नोटिस जारी हुआ था, वो रिसीव नहीं हुआ और वापस आ गया। इसलिए दोबारा नोटिस जारी किया गया है और प्रॉसीक्यूशन को अंतिम मौका दिया जाता है कि वह सबूत पेश करे, इसके साथ ही अगर शीतल अंगुराल खुद इस केस में व्यक्तिगत रूप से 12 जून को अपीयर नहीं हुए तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएंगी।